शकील नियाज़ी,पिपरिया।पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वी फाल से सटी एक गुफा में घात लगाकर दुर्लभ सेही वन्य प्राणी का शिकार कर दावत उड़ाने वाले आरोपियों की जमानत पिपरिया न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर जेल वारंट काट दिया ।
वन परिक्षेत्र पचमढ़ी के द्वारा आरोपी अकबरसिंह, कलीराम धुर्वे, सीताराम मवासी, छोटेलाल मावासी, तथा बाबूलाल मवासी को धारा 9,39.27.29,30.30,31.49,50.51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अपराध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पिपरिया कुसुमहर चकवर्ती की न्यायालय में गिरफतार कर पेश किया गया था। एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने बताया न्यायालय ने आरोपीगण के जमानत आवेदन को खारिज कर उन्हे उप-जेल पिपरिया भेज दिया है।
वन परिक्षेत्र पचमढ़ी के अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की आरोपीगण सेही का मांस रखे हुए है। उक्त सूचना की तस्दीकी के दौरान आरोपीगण के कब्जे से वन परिक्षेत्र पचमढी की टीम के द्वारा सेही का कच्चा मटन, सेही के कांटे, कुल्हाडी, डंडा, फंदा तथा लोहे के चापड को कब्जे से जब्त किया गया। आरोपीगण ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा प्रतिबंधित कोर एरिया कक्ष के पी 311 में जाकर सेंध लगाकर वन्य प्राणी सेही का शिकार किया था। उक्त मामले में आरोपी अकबर. सीताराम तथा कलीराम वन विभाग के चौकीदार रहे थे।